PM Kisan Tractor Subsidy Scheme (State Wise Link), Eligibility, Benefits | पीएम किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना राज्यवार 50% सब्सिडी

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भारत सरकार नए ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी दे रही है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2024 के तहत किसानों को बैंक खाते में 50% सब्सिडी मिलेगी। इच्छुक आवेदक पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2024 में पंजीकरण कराकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2024 राज्यवार लिंक यहां उपलब्ध है, आवेदकों को इसे देखने की सलाह दी जाती है।

PM Kisan Tractor Yojana 2024 | पीएम किसान ट्रैक्टर योजना

विषयसूची :-

भारत किसानों को समर्पित देश है, भारत में अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने किसानों के लिए पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2024 शुरू करके बहुत अच्छा काम किया है।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना गरीब और मध्यम वर्ग के किसानों के जीवन में क्रांति लाएगी। यह किसानों को अपने खेतों में और अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जिससे आर्थिक विकास होगा। आधुनिक खेती से समय की बचत होगी और किसानों को अधिक कमाई होगी।

जो नागरिक पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2024 में रुचि रखते हैं वे नीचे दिए गए लिंक से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

PM Kisan Tractor Subsidy Scheme | पीएम किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2024

PM Kisan Tractor Yojana Apply
PM Kisan Tractor Yojana Apply

केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2024 शुरू की गई है जिसके तहत किसानों को नए खरीद ट्रैक्टर पर 20% से 50% तक सब्सिडी मिलेगी। आवेदक सीधे नीचे दिए गए पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2024 राज्यवार लिंक से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जो गरीब किसान महंगे ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते थे, वे अब आधी कीमत पर खरीद सकेंगे। सरकार सब्सिडी की रकम सीधे आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर देगी।

पीएम किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना State Wise

भारत सरकार द्वारा देश के सभी किसानों को ट्रैक्टर की सुविधा दी जा रही है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत, देश भर के किसान ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, जो किसी भी कृषि भूमि पर एक आवश्यक वस्तु है। किसान ट्रैक्टर योजना का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाले छोटे और सीमांत किसानों के एक बड़े हिस्से को कवर करना है। इस राष्ट्रीय योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर जारी करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारें जिम्मेदार होंगी।

योजना के तहत जारी किए गए ट्रैक्टर घर के किसी एक सदस्य को ही दिए जाएंगे। योजना के अंतर्गत प्रतिशत सब्सिडी सहायता प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग डिग्री की है। 

विभिन्न राज्य सरकारें इन ट्रैक्टरों को हरियाणा सरकार द्वारा 25% से लेकर झारखंड जैसे राज्यों में 80% तक की सब्सिडी के तहत पेश कर रही हैं।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के प्रमुख बिंदु

लेख श्रेणीकेंद्र सरकार की योजना
योजना स्तरराष्ट्रीय स्तर की योजना
योजना के लाभार्थीकिसानों
फ़ायदाट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी
पंजीकरण / आवेदन मोडऑफलाइन/ऑनलाइन (राज्यवार)
आवेदन / पंजीकरण तिथियांउपलब्ध

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन करने की पंजीकरण प्रक्रिया भारत सरकार की अन्य योजनाओं के विपरीत ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। सभी पात्र किसान जो आवेदन करना चाहते हैं और योजना के लाभार्थी बनना चाहते हैं।

वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या राज्य स्तरीय कृषि विभाग में जा सकते हैं। फॉर्म को भरकर सम्बंधित दस्तावेजों को अटैच करना है। और इस फॉर्म को कृषि विभाग में जमा कर देना है।

प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना हेतु पात्रता मानदंड

रियायती दर पर ट्रैक्टर प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे योजना के पात्र होने के लिए आवश्यक कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं। 

  • आवेदक किसान भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय प्रति वर्ष 1.5 लाख से कम होनी चाहिए।
  • लघु/सीमांत कृषक की कसौटी के अंतर्गत होना चाहिए।
  • ट्रैक्टर खरीदने वाले किसान के पास खेती की जमीन अपने नाम होनी चाहिए।
  • किसी अन्य सब्सिडी आधारित योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  • इसके अलावा, सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले किसान ने अनिवार्य रूप से पिछले सात वर्षों के भीतर ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो।
  • साथ ही, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सब्सिडी वाले ट्रैक्टर खरीदने के लिए प्रति परिवार केवल एक व्यक्ति को पात्र माना जाएगा।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज़

ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदक किसान के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची नीचे दी गई है।

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण (आधार कार्ड से जुड़ा हुआ)
  • पहचान प्रमाण (पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि सहित)
  • फोटोग्राफ (पासपोर्ट आकार)
  • कानूनी खाता/अधिकृत भूमि का विवरण

PM Kisan Tractor Scheme 2024 State Wise Link

योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन संबंधित राज्य के अधिकारियों के अधीन होंगे। इसलिए, योजना के लिए आवेदन राज्यवार जमा किए जाएंगे। इस खंड में प्रत्येक राज्य के लिए योजना के सीधे लिंक की जाँच करें।

State NameDirect Link
Andaman and NicobarApply Here
Andhra PradeshApply Here
Arunachal PradeshApply Here
AssamApply Here
BiharApply Here
ChandigarhApply Here
ChhattisgarhApply Here
Dadra-Nagar HaveliOffline Application
Daman and DiuOffline Application (CSC Centre)
DelhiApply Here
GoaApply Here
GujaratApply Here
HaryanaApply Here
Himachal PradeshApply Here
Jammu & KashmirApply Here
JharkhandApply Here
KarnatakaApply Here
KeralaApply Here
Madhya PradeshApply Here
MaharashtraApply Here
ManipurApply Here
MeghalayaApply Here
MizoramApply Here
NagalandApply Here
OdishaApply Here
PondicherryApply Here
PunjabApply Here
RajasthanApply Here
SikkimApply Here
Tamil NaduApply Here
TelanganaApply Here
TripuraApply Here
UttarakhandApply Here
Uttar PradeshApply Here
West BengalApply Here

PM Kisan Tractor Yojana Application Form (ऑनलाइन आवेदन केसे करें)

जेसा की हमने आप सभी को ऊपर बताया हुया है सरकार के द्वारा फिलहाल अभी इस योजना के तहत आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है पर सरकार योजना के तहत CSC के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर सकते है। इस किसान ट्रेक्टर योजन के लिए किसान किसी भी नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. ओर अगर भविष्य सरकार द्वारा लग से कोई पोर्टल योजना के लिए जारी किया जाता है तो हमारे द्वारा आपको सूचित किया जाएगा जिस पर जाकर कि PM Kisan Tractor Yojana Application Form (ऑनलाइन आवेदन केसे करें) दन कर पायेगें ओर इस ट्रेक्टर सब्सिडी योजना का लाभ ले पायेगें।

ट्रैक्टर योजना से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुझे पीएम किसान ट्रैक्टर योजना सब्सिडी राशि कैसे प्राप्त होगी?

योजना के तहत सब्सिडी की राशि किसानों को लाभार्थी के पंजीकृत बैंक खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

क्या योजना के तहत खरीदे जाने वाले ट्रैक्टरों की लागत के लिए कोई विनिर्देश हैं?

नहीं। इस योजना के तहत खरीदे जाने वाले ट्रैक्टरों की लागत पर कोई विवरण नहीं है। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार ट्रैक्टर खरीद सकते हैं।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी?

योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। किसान सीएससी के माध्यम से कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो भी आवेदन आपके राज्य के लिए उपलब्ध हो।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए दी जाने वाली प्रतिशत सब्सिडी क्या है?

योजना के तहत, सरकार वितरित किए जाने वाले ट्रैक्टरों पर 20% से 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है।

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